डिजिटल डेस्क, दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस यानि कि डीएल और अन्य वाहन से संबंधित दस्तावेजों जैसे आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। यह उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा जिनकी वैधता समाप्त हो गई है।
राज्य के परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, अगस्त-सितंबर 2019 के बाद से बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लर्नर लाइसेंस प्राप्त किया था, लॉकडाउन के कारण स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक ड्राइविंग टेस्ट नहीं ले सके। अब व्यावहारिक परीक्षणों के लिए ऐसे आवेदकों की बहुत ज्यादा मांग हैं लेकिन हम उन्हें परीक्षण के लिए समय स्लॉट आवंटित करने में असमर्थ हैं। ये कुछ व्यावहारिक मुद्दे हैं, जिन्हें सरकार को ध्यान में रखना चाहिए।
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
source https://www.bhaskarhindi.com/national/news/driving-license-and-other-vehicle-related-documents-validity-extended-till-march-2021-198769